Employees Retirement News: सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब बोर्ड, निगम और सोसाइटी में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 70 साल की उम्र तक संविदा (contract) पर काम करने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय के बाद रिटायरमेंट की चिंता अब खत्म होती नजर आ रही है।
वित्त विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब उन पदों पर भी नियुक्ति की जा सकेगी जिनकी सेवा निवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। यदि कोई कर्मचारी 65 वर्ष की आयु में रिटायर हुआ है तो वह संबंधित पद पर संविदा के माध्यम से 70 साल तक कार्य कर सकता है।
सभी विभागों को भेजा गया स्पष्ट आदेश
वित्त विभाग की ओर से राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को यह आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल उन्हीं पदों पर संविदा पर नियुक्ति 70 वर्ष तक संभव होगी, जिनकी नियमित सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है।
पहले की अस्पष्टता अब खत्म
पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों द्वारा वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा जा रहा था, जिससे संविदा नियोजन में उम्र को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याएं समाप्त हो सकें। अब नए आदेश के साथ ही यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब सेवा निवृत्त कर्मचारी 70 वर्ष तक संविदा पर कार्य कर सकेंगे।
नियुक्ति प्रक्रिया में अब नहीं होगी आयु की बाधा
सरकार के इस निर्णय से यह भी साफ हो गया है कि अब संविदा पर नियोजन में आयु सीमा की अस्पष्टता नहीं रहेगी। कर्मचारी 65 वर्ष की रिटायरमेंट के बाद भी पांच वर्षों तक अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न सरकारी संस्थानों में कार्य कर सकते हैं।